हरियाणा

अदालत ने NDPS एक्ट में आरोपी को 10 वर्ष की सजा कर भेजा जेल,जुर्माना भी ठोका

सत्य ख़बर,गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज :

जिला गुड़गांव की एक अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़े गए आरोपी को एक पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी करार देते हुए दस साल की सजा और एक लाख जुर्माना लगाकर दंडित किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुग्राम पुलिस ने 29 जून 2017 को लेबर चौक सैक्टर-5, गुरुग्राम से 01 युवक को 26.700 किलोग्राम अवैध गांजा (एनडीपीएस) सहित काबू किया था। अवैध गांजा बरामद किए जाने पर आरोपी युवक के विरूद्ध थाना सैक्टर-5, में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस अभियोग में थाना सैक्टर-5, पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की पहचान सुरजीत निवासी सैक्टर-5 अशोक विहार फेज-1, गुरुग्राम के रुप में हुई।

आरोपी को गिरफ्तार करने उपरान्त पुलिस टीम द्वारा आरोपी के खिलाफ सभी साक्ष्य व गवाह जुटाकर माननीय अदालत के सम्मुख पेश किया था। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। अदालत में पेश सबूत और गवाहों के आधार पर माननीय तरुण सिंघल एडिशनल सेशन जज गुरुग्राम की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्षों की कैद व 01 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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